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बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार युवकों को उम्रकैद

पटना : बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने लगातार बलात्कार और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में चार दोषी युवकों को आज आजीवन कारावास के साथ ही 95-95 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित पश्चिमी अशोक नगर निवासी हर्ष रंजन, पत्रकार नगर थाना क्षेत्र स्थित बैंक मेंस कॉलोनी निवासी जयशंकर उर्फ पुष्कर, चित्रगुप्त नगर निवासी शीतांशु विनीत तथा रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन क्षेत्र निवासी प्रवीण कुमार को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को 3 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा अलग से भुगतानी होगी। साथ ही अदालत ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना से की है।
मामले के विशेष लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा और सरोज कुमारी ने बताया की मामला वर्ष 2010 का है। चारो दोषी पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार करते थे। पीड़िता एमबीए की मेधावी छात्रा थी। इलाके में दोषियों का आतंक था और उनके आतंक से परेशान होकर जब कोई मुक्ति का रास्ता नहीं दिखा तब पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। पीड़िता ने आत्महत्या करने से पूर्व अपने सुसाइड नोट में सारी बातों को विस्तारपूर्वक उल्लेख किया था। मामले की प्राथमिकी पटना के पत्रकार नगर थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए मामले में सात गवाहों का बयान कलमबंद करवाया था।

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