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दिल्ली में कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य

covid19 vaccine mandatory for delhi employee

दिल्ली सरकार के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना से बचाव के लिए आज यह नया आदेश जारी किया है इस आदेश में यह कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और नीजी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को कम से कम एक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य होगा। आदेश में यह साफ़ कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार के किसी भी कर्मचारी जिसने एक भी वैक्सीन नही लगवाई उस व्यक्ति को ऑफिस में उपस्थित नहीं होने दिया जाएगा और उसे छुट्टी पर माना जाएगा। डीडीएमए के द्वारा जारी की गई इस नयी गाइडलाइन का पालन 16 अक्टूबर से किया जाएगा ।

16 अक्टूबर तक एक वैक्सीन अनिवार्य

नए आदेश के अनुसार 16 अक्टूबर तक कर्मचारियों को कम से कम एक वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा।दिल्ली सरकार के अंतर्गत सरकारी दफ्तरों के अलावा पीएसयूज, शिक्षण संस्थान, चिकित्सा संस्थान और अस्पताल और कुछ निजी सेक्टर्स भी आते है जिनमे लाखों कर्मचारी कार्यरत है। इसलिए डॉक्टर्स, अध्यापकों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों समेत सभी सम्बन्धित कर्मचारियों को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की इस गाइडलाइन का पालन करना होगा।

दिल्ली सरकार ने यह फैसला कोरोना महामारी की रोकथाम एवं दिल्ली में सम्पूर्ण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रखा है। दिल्ली समेत पूरे भारत में रोजाना रिकॉर्ड वैक्सीन लग रही है और वैक्सीन केन्द्रों में भी वैक्सीन उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग ऐसे है जिन्होंने अभी तक पहली वैसीं भी नही लगवाई है।

दिल्ली सरकार का मानना है कि यहाँ काम करने वाले लोग चाहे वह स्कूलों में हो, अस्पतालों में हो और या किसी अन्य सेवा में कार्यरत हो ये सभी कर्मचारी रोजाना हज़ारों लोगों के संपर्क में आते है इसलिए ऐसे में इन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी स्तिथि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। कोई भी व्यक्ति जो 16 अक्टूबर के बाद वैक्सीनेशन नहीं लेगा उसको कार्य स्थल में उपस्थित नहीं माना जाएगा और वैक्सीन लेने वाले व्यक्तियों को प्रमाण पत्र के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

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