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शराब तस्कर को दस वर्ष का कठोर कारावास

दरभंगा : जिला न्याय मंडल, दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश राम झा की अदालत ने बुधवार को एक शराब तस्कर को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि 2937 लीटर विदेशी शराब के साथ पकड़ाये ट्रक चालक हरियाणा के गुरुगांव जिला के पटौदी थानान्तर्गत बब्बर साह गांव निवासी लक्ष्मीनारायण के पुत्र राकेश कुमार को आज दस साल की कारावास की सजा सुनाई गयी है। दोषी को दस बर्ष के कठोर कारावास की सजा के अतिरिक्त एक लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा भी सुनाई गई है। अर्थदंड नही जमा करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद राकेश कुमार को 340 कार्टन में 2937 लीटर शराब लेकर कमतौल थाना क्षेत्र के बिनोद ईंट भठ्ठा के निकट ट्रक सहित कमतौल थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिस संबंध में कमतौल थाना में कांड सं 216/23 दर्ज है।

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