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शरजील इमाम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले से जुड़े आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को […]

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  • July 17, 2026 1:00 pm IST, Published 1 hour ago

नई दिल्ली: वर्ष 2020 के दिल्ली दंगा साजिश मामले से जुड़े आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है।

शरजील इमाम ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले कड़कड़डूमा स्थित ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले में अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल नोटिस जारी किया गया है और अंतिम निर्णय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही लिया जाएगा।

दिल्ली दंगा साजिश मामला वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि हिंसा के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी, जबकि आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया है। इसी मामले में विभिन्न आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग अदालतों में कानूनी कार्यवाही जारी है।

शरजील इमाम की ओर से हाई कोर्ट में दायर अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए नियमित जमानत की मांग की गई है। वहीं दिल्ली पुलिस अदालत में अपना पक्ष रखते हुए जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जमानत का विरोध कर सकती है।

हाई कोर्ट द्वारा नोटिस जारी किया जाना केवल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम राय बना ली है। अदालत पहले पुलिस का जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी, उसके बाद जमानत पर निर्णय लिया जाएगा।

 

 

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