तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन पर रोक

VIP दौरे के नियम भी सख्त चेन्नई। तमिलनाडु के सभी प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने मंदिरों में आने वाले वीआईपी और विशिष्ट लोगों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य आम […]

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  • August 9, 2026 5:11 am IST, Published 3 hours ago

VIP दौरे के नियम भी सख्त

चेन्नई। तमिलनाडु के सभी प्रमुख मंदिरों में 1 सितंबर से मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती (HR&CE) विभाग ने मंदिरों में आने वाले वीआईपी और विशिष्ट लोगों के लिए भी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य आम श्रद्धालुओं की सुविधा और मंदिरों में दर्शन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

यह निर्देश HR&CE मंत्री रमेश के निर्देश के बाद जारी किए गए हैं। मंदिर प्रशासन को कहा गया है कि किसी अभिनेता, अभिनेत्री, राजनीतिक नेता या अन्य प्रमुख व्यक्ति के मंदिर आने पर आम श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और उनकी नियमित दर्शन व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

वीआईपी दौरे की पहले देनी होगी जानकारी

संशोधित प्रोटोकॉल के तहत मंदिर अधिकारियों को किसी वीआईपी या विशिष्ट व्यक्ति के प्रस्तावित दौरे से कम से कम एक दिन पहले मानव संसाधन एवं संचार आयुक्त विनय को इसकी जानकारी देनी होगी।

सूचना में दौरे की तारीख, समय और वीआईपी के साथ आने वाले लोगों की संभावित संख्या बतानी होगी। यदि किसी वीआईपी का दौरा अचानक या कम समय में तय होता है, तो मंदिर अधिकारियों को तत्काल विभाग को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।

आम श्रद्धालुओं की आवाजाही नहीं होगी प्रभावित

दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि वीआईपी के दौरे के दौरान ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे मंदिर में आम श्रद्धालुओं की आवाजाही और दर्शन प्रभावित न हों। मंदिर प्रशासन को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए आवश्यक इंतजाम करने होंगे।

इसके अलावा वीआईपी के मंदिर दौरे के दौरान परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी।

मंदिरों में मोबाइल फोन पर पूर्ण प्रतिबंध

नए नियमों के तहत 1 सितंबर से तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों में मोबाइल फोन ले जाने या इस्तेमाल करने पर रोक लागू होगी। मंदिर प्रशासन को इस नियम का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का उद्देश्य मंदिर परिसरों में अनुशासन बनाए रखने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित वातावरण में दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

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