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नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ इलाकों में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीनों के लिए लागू रहेगा। केंद्र ने यह फैसला संबंधित क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की स्थिति […]

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  • September 26, 2026 10:04 am IST, Published 1 hour ago

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ इलाकों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) की अवधि छह महीने के लिए बढ़ा दी है। यह विस्तार 1 अक्टूबर 2026 से अगले छह महीनों के लिए लागू रहेगा। केंद्र ने यह फैसला संबंधित क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद लिया है।

मणिपुर में अधिकांश क्षेत्र AFSPA के दायरे में

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, मणिपुर के बड़े हिस्से को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया गया है। हालांकि, पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को AFSPA के दायरे से बाहर रखा गया है। अधिसूचना 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी और छह महीने तक लागू रहेगी, जब तक इसे इससे पहले वापस नहीं लिया जाता।

नगालैंड के नौ जिलों में विस्तार

नगालैंड में AFSPA को नौ जिलों में अगले छह महीने के लिए बढ़ाया गया है। इन क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को कानून के तहत विशेष अधिकार मिलते रहेंगे।

अरुणाचल प्रदेश के तीन जिलों में लागू

अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों में AFSPA की अवधि बढ़ाई गई है। इसके अलावा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थाना क्षेत्रों को भी अधिसूचना में शामिल किया गया है।

कानून-व्यवस्था की समीक्षा के बाद फैसला

केंद्र सरकार समय-समय पर इन क्षेत्रों की कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के आधार पर AFSPA के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ की अधिसूचना जारी या विस्तारित करती है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से संबंधित AFSPA अधिसूचनाएं उपलब्ध हैं।

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