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सुप्रीम कोर्ट से टाटा केमिकल्स को राहत

कच्छ पर्यावरण मामले में कठोर कार्रवाई पर रोक नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कच्छ की खाड़ी में समुद्री अभयारण्य को कथित पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाने के मामले में टाटा केमिकल्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 नवंबर तक जवाब […]

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  • October 6, 2026 8:49 am IST, Published 4 minutes ago

कच्छ पर्यावरण मामले में कठोर कार्रवाई पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कच्छ की खाड़ी में समुद्री अभयारण्य को कथित पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाने के मामले में टाटा केमिकल्स के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कंपनी की याचिका पर गुजरात सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2 नवंबर तक जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जायमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने गुजरात हाई कोर्ट के 25 मई के फैसले को चुनौती देने वाली टाटा केमिकल्स की याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पर्यावरण और जमीन के इस्तेमाल का मामला

सुनवाई के दौरान टाटा केमिकल्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी पेश हुए। उन्होंने कहा कि मामले में पर्यावरण को कथित नुकसान के साथ-साथ जमीन के इस्तेमाल और कब्जे से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।

यह मामला उस जमीन से जुड़ा है, जिसका इस्तेमाल समुद्र में गंदा पानी छोड़ने वाले खुले नालों के लिए किए जाने का आरोप है।

गुजरात हाई कोर्ट ने याचिका की थी खारिज

इससे पहले 25 मई को गुजरात हाई कोर्ट ने टाटा केमिकल्स की याचिका खारिज कर दी थी। कंपनी ने अपनी याचिका में जिला कलेक्टर के वर्ष 2006 के आदेश को चुनौती दी थी।

जिला कलेक्टर ने उस जमीन पर कंपनी के दावे को खारिज कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर टाटा केमिकल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।

अब सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से जवाब मांगा है और तब तक कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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