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CJP प्रदर्शन से पहले मेट्रो-ट्रेन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

अदालत ने केंद्र सरकार से मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रद्द करने संबंधी निर्णयों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही, बंद किए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों की संख्या घटाने पर भी विचार करने का निर्देश दिया। इससे संकेत मिलता है कि कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा को भी महत्वपूर्ण मान रहा है...

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • October 9, 2026 5:00 pm IST, Published 2 hours ago

नई दिल्ली: दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से पहले मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और रेलवे सेवाओं पर पाबंदियां लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम-कायदे लागू किए जा सकते हैं, लेकिन इसके नाम पर आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह बाधित नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रद्द करने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी स्थिति से निपटने के लिए जरूरत से ज्यादा कठोर कदम उठाना उचित नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि मक्खी मारने के लिए बड़े हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने संकेत दिया कि सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के मद्देनजर उठाए जाने वाले कदमों का असर आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी पर जरूरत से ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए।

अदालत ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार और आजीविका के लिए दिल्ली आते हैं। शहर में काम करने वाले लोगों के अलावा छात्रों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को भी रोजाना सार्वजनिक परिवहन की जरूरत होती है। ऐसे में मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और ट्रेनों की आवाजाही रोकने जैसे फैसलों से लोगों को परेशानी हो सकती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को यात्रियों की जरूरतों और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने को कहा।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यात्रियों के अधिकारों का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि युवा और बुजुर्ग, दोनों ही सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। राजधानी में मेट्रो और रेल सेवाएं बड़ी संख्या में लोगों के दैनिक आवागमन का प्रमुख साधन हैं। इन सेवाओं पर व्यापक पाबंदियां लगने से कामकाज, यात्रा और अन्य जरूरी गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से बंद किए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों की संख्या कम करने पर विचार करने को कहा। अदालत का कहना था कि सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगाने और किसी सेवा को पूरी तरह बंद कर देने के बीच अंतर है। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा संबंधी चिंता है, तो उसके अनुरूप सीमित और लक्षित उपाय अपनाए जा सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि सभी सेवाओं को रोकने के बजाय ऐसे विकल्पों पर विचार किया जाए, जिनसे सुरक्षा भी बनी रहे और आम यात्रियों को अनावश्यक कठिनाई भी न हो।

CJP के 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो और रेलवे सेवाओं पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों का मुद्दा अदालत के सामने आया। प्रशासन की ओर से ऐसे कदमों का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना और संभावित अव्यवस्था को रोकना हो सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा इंतजामों के दौरान आम जनता की जरूरतों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह बाधित करने के बजाय परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया।

अदालत ने केंद्र सरकार से मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों को रद्द करने संबंधी निर्णयों की समीक्षा करने को कहा है। साथ ही, बंद किए जाने वाले मेट्रो स्टेशनों की संख्या घटाने पर भी विचार करने का निर्देश दिया। इससे संकेत मिलता है कि कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ यात्रियों की सुविधा को भी महत्वपूर्ण मान रहा है।

अब इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंधों की समीक्षा और संभावित बदलावों पर ध्यान रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का मुख्य संदेश यही है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उपाय आवश्यक हो सकते हैं, लेकिन उनका दायरा ऐसा होना चाहिए कि आम नागरिकों की आवाजाही और रोजमर्रा की जरूरतें यथासंभव प्रभावित न हों।

 

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