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क्या अब गाली देना अपराध नहीं? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने छेड़ी नई बहस

नई दिल्ली। अभद्र भाषा, गाली-गलौज और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल गाली-गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप में हमेशा अश्लीलता (Obscenity) की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि किसी शब्द […]

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  • July 20, 2026 12:35 am IST, Published 18 hours ago

नई दिल्ली। अभद्र भाषा, गाली-गलौज और अश्लील शब्दों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल गाली-गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग अपने आप में हमेशा अश्लीलता (Obscenity) की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने कहा कि किसी शब्द या अभिव्यक्ति को तभी अश्लील माना जाएगा, जब उसका उद्देश्य कामुकता को बढ़ावा देना, अश्लील रुचि पैदा करना या लोगों के नैतिक मूल्यों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखना हो।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपराधिक कानून और अश्लीलता की कानूनी परिभाषा को लेकर चल रही बहस के बीच बेहद अहम मानी जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों की सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण संदर्भ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि समाज में कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें आम बोलचाल में अभद्र या अपमानजनक माना जाता है, लेकिन केवल उनके प्रयोग मात्र से किसी व्यक्ति पर अश्लीलता का मामला नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी शब्द या कथन का मूल्यांकन उसके पूरे संदर्भ, परिस्थितियों और प्रभाव को देखकर किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि कोई शब्द लोगों में यौन उत्तेजना पैदा करने, अश्लीलता फैलाने या समाज के नैतिक मूल्यों को प्रभावित करने की मंशा नहीं रखता, तो उसे भारतीय कानून के तहत स्वतः अश्लील नहीं माना जा सकता।

संदर्भ को समझना जरूरी

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी कथन का आकलन अलग-अलग शब्दों के आधार पर नहीं बल्कि पूरे संदर्भ में किया जाना चाहिए। किसी फिल्म, नाटक, साहित्य, भाषण या सोशल मीडिया पोस्ट में प्रयुक्त भाषा का मूल्यांकन करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था और उसका आम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है।

अदालत के अनुसार केवल आपत्तिजनक या असभ्य भाषा का प्रयोग किसी सामग्री को अश्लील घोषित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हो सकता।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर

विशेषज्ञों का मानना है कि यह टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को भी मजबूती देती है। हालांकि यह स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और कानून के तहत उचित प्रतिबंध लागू रहेंगे।

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि किसी भी मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

सोशल मीडिया के दौर में बढ़ी अहमियत

डिजिटल युग में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भाषा को लेकर लगातार विवाद सामने आते रहते हैं। कई मामलों में अभद्र टिप्पणियों और कथित अश्लील भाषा को लेकर पुलिस शिकायतें दर्ज होती हैं।

ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी यह स्पष्ट करती है कि हर आपत्तिजनक शब्द स्वतः अश्लीलता की श्रेणी में नहीं आएगा। जांच एजेंसियों और अदालतों को प्रत्येक मामले में तथ्यों, परिस्थितियों और संदर्भ का गहन विश्लेषण करना होगा।

कानून क्या कहता है?

भारतीय दंड कानून में अश्लीलता से जुड़े प्रावधानों का उद्देश्य समाज में अश्लील सामग्री के प्रसार को रोकना है। लेकिन अदालतों ने समय-समय पर यह स्पष्ट किया है कि किसी सामग्री को अश्लील घोषित करने के लिए केवल भाषा नहीं बल्कि उसका समग्र प्रभाव देखा जाएगा।

यदि किसी सामग्री का उद्देश्य केवल अपमान करना है और उसमें कामुकता या अश्लीलता को बढ़ावा देने वाला तत्व नहीं है, तो हर मामले में अश्लीलता की धाराएं स्वतः लागू नहीं होंगी।

विशेषज्ञों की राय

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न्यायिक दृष्टिकोण को और स्पष्ट करती है। उनका कहना है कि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक मुकदमों के बीच संतुलन बनाने में सहायता मिलेगी।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग धमकी, उत्पीड़न, मानहानि या किसी अन्य अपराध के उद्देश्य से किया जाता है, तो संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई संभव रहेगी। इसलिए इस टिप्पणी का अर्थ यह नहीं है कि गाली-गलौज पूरी तरह वैध हो गई है।

समाज पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में बड़ा कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इससे अभद्र भाषा के प्रयोग को बढ़ावा मिल सकता है।

कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत ने केवल अश्लीलता की कानूनी सीमा को स्पष्ट किया है, न कि अभद्र भाषा को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बताया है। शालीन भाषा का प्रयोग आज भी सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अपेक्षित माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वपूर्ण टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल गाली-गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग हमेशा अश्लीलता नहीं माना जाएगा। किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का कानूनी मूल्यांकन उसके संदर्भ, उद्देश्य और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर किया जाएगा। यह टिप्पणी भविष्य में अश्लीलता से जुड़े मामलों की सुनवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

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