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वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो 30 सितंबर तक करें सुधार

नाम जोड़ने के लिए Form 6, गलत या फर्जी नाम हटाने के लिए Form 7; जानें पूरी प्रक्रिया नई दिल्ली। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम-पता या किसी अन्य जानकारी में गलती है, या वोटर लिस्ट में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो इसे ठीक कराने का मौका है। […]

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  • September 1, 2026 9:22 am IST, Published 57 seconds ago

नाम जोड़ने के लिए Form 6, गलत या फर्जी नाम हटाने के लिए Form 7; जानें पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम-पता या किसी अन्य जानकारी में गलती है, या वोटर लिस्ट में किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो इसे ठीक कराने का मौका है। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा तय की है।

मतदाता अंतिम सूची जारी होने से पहले अपना नाम जुड़वा सकते हैं, गलत जानकारी में सुधार करा सकते हैं या अपात्र व्यक्ति के नाम पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए अलग-अलग स्थिति के अनुसार Form 6, Form 7 और Form 8 का इस्तेमाल किया जाएगा।

नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो Form 6 भरें

अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में आपका नाम शामिल नहीं है, लेकिन आप मतदान के लिए पात्र हैं, तो नाम जुड़वाने के लिए Form 6 जमा करना होगा।

आवेदन में नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर या ईमेल, आधार, जन्म तिथि, लिंग और पूरा पता जैसी जानकारी देनी होगी।

आयु प्रमाण के लिए ये दस्तावेज मान्य

आयु प्रमाण के तौर पर इनमें से कोई एक दस्तावेज लगाया जा सकता है:

  • जन्म प्रमाणपत्र
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र
  • पासपोर्ट

पते के प्रमाण के लिए दस्तावेज

पता प्रमाण के लिए बिजली या पानी का बिल, आधार कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, भूमि संबंधी दस्तावेज अथवा रेंट/सेल डीड जैसे दस्तावेज दिए जा सकते हैं।

इसके अलावा आवश्यक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा। आवेदन की जांच ERO/AERO स्तर पर की जाएगी।

गलत या फर्जी नाम हटाने के लिए Form 7

अगर वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति, स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर जा चुके व्यक्ति, डुप्लीकेट प्रविष्टि या किसी अपात्र व्यक्ति का नाम दर्ज है, तो उसके खिलाफ Form 7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

आवेदन में नाम हटाने का उचित कारण और उपलब्ध जानकारी देनी होगी। संबंधित अधिकारी दावे और दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे।

नाम, पता या अन्य जानकारी गलत है तो Form 8

अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम, पता या अन्य विवरण गलत दर्ज है, तो Form 8 के जरिए सुधार कराया जा सकता है।

Form 8 का इस्तेमाल मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन के साथ-साथ निवास स्थान बदलने की स्थिति में भी किया जा सकता है।

ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन

मतदाता अपने दावे और आपत्तियां ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर संबंधित फॉर्म भरा जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन करते समय जरूरी दस्तावेज और सही जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है।

ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं फॉर्म

जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, वे अपने क्षेत्र के BLO (बूथ लेवल ऑफिसर), Voter Centre या ERO/AERO कार्यालय में संबंधित फॉर्म जमा कर सकते हैं।

BLO और अन्य चुनाव अधिकारियों से संपर्क कर प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी ली जा सकती है।

1950 हेल्पलाइन से मिलेगी मदद

वोटर लिस्ट, आवेदन या दावे-आपत्ति से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

30 सितंबर की डेडलाइन न भूलें

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम या विवरण से जुड़ी किसी भी समस्या को अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले ठीक कराने का यह महत्वपूर्ण मौका है। इसलिए पात्र मतदाताओं को 30 सितंबर 2026 तक अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा देनी चाहिए।

जरूरी बात: आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र की चुनाव कार्यालय की प्रक्रिया और मांगे गए दस्तावेजों की नवीनतम आवश्यकताओं की पुष्टि जरूर करें।

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