इलाहाबाद: अब्बास अंसारी ने अपनी हिस्ट्रीशीट खोले जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है। विधायक की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है, जिसमें गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है।
याचिका में कहा गया है कि पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने SP गाजीपुर को मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया था। अदालत ने हिस्ट्रीशीट खोले जाने के फैसले की समीक्षा कर उचित निर्णय लेने को कहा था, लेकिन आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया।
अब्बास अंसारी की ओर से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि अदालत के निर्देशों की अनदेखी की गई है, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना के दायरे में आता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
यह मामला गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में खोली गई हिस्ट्रीशीट से जुड़ा हुआ है। इस कार्रवाई को लेकर पहले भी कानूनी और राजनीतिक स्तर पर चर्चा होती रही है। अब हाईकोर्ट में दाखिल नई याचिका के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में आ गया है।
माना जा रहा है कि आने वाली सुनवाई में अदालत प्रशासनिक अधिकारियों से जवाब मांग सकती है और यह स्पष्ट करने को कह सकती है कि पूर्व आदेश के बाद क्या कार्रवाई की गई।