FSSAI की बड़ी कार्रवाई

घटिया फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल पर AWL एग्री बिजनेस पर जुर्माना, दो स्वीटनर की बिक्री पर रोक नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी के ‘फॉर्च्यून’ ब्रांड के फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल का सैंपल जांच में […]

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  • August 8, 2026 8:58 am IST, Published 1 hour ago

घटिया फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल पर AWL एग्री बिजनेस पर जुर्माना, दो स्वीटनर की बिक्री पर रोक

नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के मामले में AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी के ‘फॉर्च्यून’ ब्रांड के फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल का सैंपल जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके बाद नियामक ने कंपनी पर जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है।

हालांकि, FSSAI की ओर से जुर्माने की राशि की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अहमदाबाद स्थित AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड ‘फॉर्च्यून’ ब्रांड के तहत विभिन्न खाद्य तेलों की बिक्री करती है।

विटामिन डी की मात्रा तय मानक से कम

FSSAI के मुताबिक, ‘फॉर्च्यून फ्रायोला रिफाइंड सनफ्लावर सीड ऑयल’ के एक लीटर पैक का सैंपल गोवा के ताज फोर्ट अगुआड़ा रिजॉर्ट एंड स्पा से लिया गया था। प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला में जांच के दौरान सैंपल फोर्टिफाइड खाद्य तेलों के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया।

जांच में तेल में विटामिन ए और विटामिन डी की मात्रा निर्धारित सीमा से कम पाई गई। इसके आधार पर उत्पाद को घटिया घोषित किया गया।

कंपनी की ओर से अपील किए जाने के बाद सैंपल को रेफरल लैब में भी जांच के लिए भेजा गया। वहां की जांच में भी विटामिन डी की मात्रा निर्धारित सीमा से काफी कम पाई गई। इसके बाद FSSAI ने कंपनी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश जारी किया।

क्या होता है फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल?

फोर्टिफाइड सनफ्लावर कुकिंग ऑयल सामान्य सूरजमुखी तेल में आवश्यक पोषक तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन ए और विटामिन डी जैसे पोषक तत्व निर्धारित मानकों के अनुसार मिलाए जाते हैं।

FSSAI का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे उत्पादों में पोषक तत्वों की मात्रा तय मानकों के अनुरूप हो और उपभोक्ताओं को सही जानकारी के साथ सुरक्षित खाद्य उत्पाद उपलब्ध हों।

दो मोंक फ्रूट स्वीटनर की बिक्री पर रोक

एक अन्य कार्रवाई में FSSAI ने पाई फूड्स को उसके दो उत्पादों—‘मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट स्वीटनर’ और ‘मोंक फ्रूट स्वीटनर ड्रॉप्स’—की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है।

नियामक के अनुसार, इन उत्पादों के मामले में लेबलिंग मानकों का उल्लंघन पाया गया। FSSAI ने कंपनी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए उत्पादों की बिक्री रोकने का निर्देश दिया है।

आवश्यक मंजूरी और वैध लाइसेंस लेने के निर्देश

FSSAI ने पाई फूड्स को निर्देश दिया है कि वह मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट वाले इन उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करे और आवश्यक अनुमोदन हासिल करने के साथ वैध लाइसेंस प्राप्त करे।

मोंक फ्रूट मुख्य रूप से चीन में पाया जाने वाला एक फल है, जिसका अर्क मीठे स्वाद वाले उत्पादों में स्वीटनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।

FSSAI ने कहा है कि खाद्य उत्पादों के निर्माण और बिक्री में निर्धारित सुरक्षा, गुणवत्ता और लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियामक कानून के तहत कार्रवाई कर सकता है।

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