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सिर्फ एनसीआर दर्ज होने पर पासपोर्ट नहीं रोक सकते, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

हाईकोर्ट के इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा से जुड़ा आवश्यक दस्तावेज है। नौकरी, पढ़ाई, कारोबार, पारिवारिक कारणों या चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए विदेश जाने वाले लोगों को समय पर पासपोर्ट मिलना जरूरी हो सकता है। यदि केवल एनसीआर दर्ज होने के कारण आवेदन रोक दिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अदालत की स्पष्टता से...

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  • October 12, 2026 12:30 pm IST, Published 1 hour ago

प्रयागराज: पासपोर्ट जारी करने से जुड़े मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि केवल एनसीआर (नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति का पासपोर्ट जारी करने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह की कार्रवाई के लिए केवल एनसीआर दर्ज होने को पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। अदालत के इस फैसले को उन लोगों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिनके पासपोर्ट आवेदन पुलिस रिकॉर्ड में शिकायत दर्ज होने के कारण अटके रहते हैं।

अदालत ने पासपोर्ट जारी करने और आपराधिक मामलों की स्थिति के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि एनसीआर और एफआईआर की कानूनी प्रकृति अलग-अलग होती है। एनसीआर ऐसे मामलों में दर्ज की जाती है, जिनमें पुलिस को सामान्य तौर पर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच करने का अधिकार नहीं होता। इसके विपरीत, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की प्रकृति और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ सकती है। इसलिए दोनों स्थितियों को एक जैसा मानकर पासपोर्ट आवेदन पर फैसला करना उचित नहीं होगा।

हालांकि, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है और उससे संबंधित आपराधिक कार्यवाही लंबित है, तो पासपोर्ट जारी करने या विदेश यात्रा की अनुमति के मामले में संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक हो सकता है। ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट या सक्षम अदालत की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। विदेश जाने से पहले भी संबंधित मामले की स्थिति के अनुसार आवश्यक न्यायिक अनुमति हासिल करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पासपोर्ट जारी होने या विदेश यात्रा करने से किसी लंबित आपराधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया में पुलिस सत्यापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आवेदन के दौरान संबंधित अधिकारियों की ओर से आवेदक के पते, पहचान और उपलब्ध पुलिस रिकॉर्ड की जांच की जाती है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत या आपराधिक मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आती है, तो कई बार आवेदन को आगे बढ़ाने में देरी हो सकती है। ऐसे मामलों में आवेदक को यह स्पष्ट जानकारी मिलना जरूरी है कि उसका आवेदन किस कानूनी आधार पर रोका गया है और उसे आगे की प्रक्रिया पूरी करने के लिए किन दस्तावेजों या अनुमतियों की जरूरत होगी।

हाईकोर्ट के इस फैसले का महत्व इसलिए भी है क्योंकि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा से जुड़ा आवश्यक दस्तावेज है। नौकरी, पढ़ाई, कारोबार, पारिवारिक कारणों या चिकित्सा संबंधी जरूरतों के लिए विदेश जाने वाले लोगों को समय पर पासपोर्ट मिलना जरूरी हो सकता है। यदि केवल एनसीआर दर्ज होने के कारण आवेदन रोक दिया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अदालत की स्पष्टता से ऐसे मामलों में कानूनी स्थिति को समझने और आवेदन पर उचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

इस फैसले को यह मानकर नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी भी आपराधिक मामले में शामिल व्यक्ति को बिना किसी शर्त के पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। पासपोर्ट से संबंधित निर्णय लागू कानूनों, संबंधित मामले की प्रकृति और सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के आधार पर लिए जाते हैं। एफआईआर या लंबित आपराधिक कार्यवाही की स्थिति में संबंधित अदालत की अनुमति और अन्य कानूनी शर्तें महत्वपूर्ण बनी रहती हैं।

कुल मिलाकर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की इस कानूनी स्पष्टता से पासपोर्ट आवेदनों पर निर्णय लेते समय एनसीआर और एफआईआर के बीच अंतर को ध्यान में रखने की जरूरत रेखांकित होती है। इससे आवेदकों को राहत मिलने की संभावना है, लेकिन प्रत्येक मामले में अंतिम निर्णय संबंधित तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार ही होगा।

 

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