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राहुल गांधी को अदालत से राहत, एक्सप्रेसवे हादसे की जांच के लिए SIT गठित

हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने SIT गठित करने का आदेश दिया है। जांच दल दुर्घटना से जुड़े तथ्यों, वाहनों की स्थिति और अन्य संबंधित पहलुओं की पड़ताल करेगा। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

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  • October 26, 2026 2:00 pm IST, Published 2 hours ago

लखनऊ: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद पार्टी नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी के रुख की पुष्टि बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा। इसी बीच, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों के बीच हुई टक्कर की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के पुराने बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि अमित शाह को लेकर 2018 में की गई टिप्पणी मानहानिकारक नहीं थी। उन्होंने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेगी। वेणुगोपाल ने अपने बयान में भाजपा के नेतृत्व और उसके राजनीतिक आचरण पर भी सवाल उठाए।

यह मामला वर्ष 2018 में बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी की ओर से अमित शाह के बारे में की गई टिप्पणी से जुड़ा था। इस बयान को लेकर भाजपा के तत्कालीन जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पहुंचा। राहुल गांधी ने पहले भी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। अदालत के हालिया फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे पार्टी के लिए राहत भरा घटनाक्रम बताया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल ने भी फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मामले में परेशान किया जा रहा था और अब अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। बघेल ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को जनता का समर्थन हासिल है। उनका बयान कांग्रेस की ओर से फैसले के बाद भाजपा पर किए जा रहे राजनीतिक हमलों का हिस्सा रहा।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अमित शाह के बारे में जो टिप्पणी की थी, अदालत ने उसे मानहानिकारक नहीं माना। खेड़ा ने राहुल गांधी को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई में सक्रिय नेता बताते हुए कहा कि कांग्रेस सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने भाजपा पर झूठ और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। ये आरोप कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक बयान हैं; इस संबंध में संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हो सकती हैं।

दूसरी ओर, सोमवार को राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गई थीं। यह घटना सुल्तानपुर जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र में माइलस्टोन 91 के पास हुई। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, काफिले की पांच गाड़ियों और एक एम्बुलेंस के बीच टक्कर हुई। पुलिस ने बताया कि हादसे में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं थी। राहुल गांधी सुरक्षित बताए गए थे और वह सुल्तानपुर अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे।

हादसे के कारणों और घटनाक्रम की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने SIT गठित करने का आदेश दिया है। जांच दल दुर्घटना से जुड़े तथ्यों, वाहनों की स्थिति और अन्य संबंधित पहलुओं की पड़ताल करेगा। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल, एक ओर मानहानि मामले में अदालत के फैसले को लेकर कांग्रेस में संतोष है, तो दूसरी ओर काफिले की टक्कर की जांच शुरू होने से यह घटना भी चर्चा में है। अदालत के आदेश और SIT की जांच से जुड़े आधिकारिक विवरण आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम की स्थिति स्पष्ट करेंगे।

 

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