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शिफ्ट खत्म होते ही मिलेगा वेतन, 7 तारीख तक सैलरी देना जरूरी

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के हित में नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को तय समय पर वेतन मिल सके। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतन संहिता 2019 के नियमों का पालन करना सभी ठेकेदारों और संबंधित संस्थाओं के लिए अनिवार्य […]

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  • May 9, 2026 6:50 pm IST, Published 6 days ago

नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के हित में नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को तय समय पर वेतन मिल सके। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतन संहिता 2019 के नियमों का पालन करना सभी ठेकेदारों और संबंधित संस्थाओं के लिए अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था के तहत दैनिक मजदूरी करने वाले कर्मचारियों को शिफ्ट समाप्त होते ही भुगतान करना होगा। वहीं साप्ताहिक वेतन पाने वालों को साप्ताहिक अवकाश से पहले मजदूरी देनी होगी। पखवाड़े के आधार पर वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पखवाड़ा खत्म होने के दो दिन के भीतर भुगतान करना जरूरी होगा। मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी अगले महीने की 7 तारीख तक जारी करनी होगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि वेतन का भुगतान केवल बैंक ट्रांसफर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा। इससे भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और कर्मचारियों को देरी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

निर्देशों के अनुसार, मुख्य नियोक्ताओं को अनुबंध जारी करने से पहले पूरे कार्यकाल के लिए पर्याप्त बजट सुनिश्चित करना होगा। GeM पोर्टल या अन्य अधिकृत माध्यमों पर आवश्यक राशि पहले से ब्लॉक करनी होगी, ताकि वेतन भुगतान में किसी तरह की बाधा न आए।

इसके अलावा, ठेकेदारों को हर महीने की 10 तारीख तक अपने बिल जमा करने होंगे। संबंधित डीडीओ को इन बिलों का भुगतान 15 तारीख तक हर हाल में मंजूर करना होगा।

सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई आउटसोर्सिंग कंपनी या ठेकेदार तय नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। लगातार उल्लंघन करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

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