जज को फोन करने के आरोप पर हाईकोर्ट ने IAS दुर्गा शक्ति को फटकारा

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोंडा के करीब तीन दशक पुराने भूमि विवाद से जुड़े मामले में देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत के समक्ष आरोप था कि उन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज से फोन पर बातचीत कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने […]

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  • August 24, 2026 12:00 pm IST, Published 2 hours ago

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोंडा के करीब तीन दशक पुराने भूमि विवाद से जुड़े मामले में देवीपाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत के समक्ष आरोप था कि उन्होंने मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज से फोन पर बातचीत कर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया। हाईकोर्ट ने इस कथित हस्तक्षेप को गंभीरता से लेते हुए मामले को आपराधिक अवमानना पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है।

मामला गोंडा में लंबे समय से चले आ रहे एक भूमि विवाद से संबंधित है। यह विवाद कई वर्षों से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरता रहा है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायिक अधिकारी से कथित फोन संपर्क का मुद्दा सामने आया, जिसके बाद अदालत ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की।

अदालत ने माना कि किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायिक अधिकारी से सीधे संपर्क कर लंबित मामले के संबंध में बातचीत करना न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिहाज से गंभीर विषय हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव या दबाव निष्पक्ष सुनवाई की भावना को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर पीठ ने मामले को आपराधिक अवमानना के दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता जताई।

हाईकोर्ट की ओर से इस मामले को आपराधिक अवमानना पीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया गया है। इसका अर्थ है कि अब इस कथित आचरण की कानूनी जांच अलग स्तर पर हो सकती है और संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। अदालत के अंतिम निर्णय से पहले आरोपों को सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता।

दुर्गा शक्ति नागपाल उत्तर प्रदेश कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में देवीपाटन मंडल की आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। उनके खिलाफ अदालत की नाराजगी सामने आने के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलकों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। न्यायिक अधिकारियों से संबंधित मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका और सीमाएं स्पष्ट मानी जाती हैं। लंबित मुकदमों में न्यायिक निर्णय अदालत के समक्ष उपलब्ध साक्ष्यों, कानून और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा न्यायिक अधिकारी से संपर्क किए जाने का आरोप अदालत के लिए स्वाभाविक रूप से गंभीर विषय बन जाता है।

गोंडा का यह भूमि विवाद करीब 30 साल पुराना बताया जा रहा है। इतने लंबे समय से चल रहे मामलों में दस्तावेज, पक्षकारों के दावे और अलग-अलग न्यायिक आदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कथित फोन कॉल का मुद्दा सामने आने से विवाद का एक नया पहलू जुड़ गया है।

हाईकोर्ट की सख्ती का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के कथित हस्तक्षेप को लेकर स्पष्ट संदेश देना भी माना जा रहा है। अदालत ने यह संकेत दिया है कि न्यायिक अधिकारियों पर बाहरी प्रभाव डालने की कोई भी कोशिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर चुनौती मानी जा सकती है।

अब मामले में आपराधिक अवमानना पीठ के समक्ष आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। वहां उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के स्पष्टीकरण के आधार पर मामले के तथ्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि कथित आचरण के संबंध में आगे क्या कानूनी कार्रवाई बनती है।

फिलहाल हाईकोर्ट की टिप्पणी और निर्देश ने प्रशासनिक अधिकारियों तथा न्यायपालिका के बीच कार्यक्षेत्र की मर्यादा को लेकर एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है। मामले की आगामी सुनवाई में सामने आने वाले तथ्यों से यह स्पष्ट होगा कि कथित फोन संपर्क किन परिस्थितियों में हुआ और उसका उद्देश्य क्या था।

 

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