पटना: पटना के चर्चित शिक्षक और ‘खान ग्लोबल स्टडीज’ के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शनिवार को हुई अहम सुनवाई के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई 25 जून (गुरुवार) को होगी।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खान सर के तीन अन्य स्टाफ सदस्यों को भी ‘नो कोर्सिव’ (No Coercive) का आदेश दिया है, यानी अगले आदेश तक पुलिस उन पर भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकेगी।
फायरिंग की बात आई सामने: सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने डायरी में माना है कि इलाके में दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी। हालांकि, जज साहब पूरी डायरी का अध्ययन करने के बाद ही अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे।
वहीं दूसरी ओर, खान सर के दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों (बॉडीगार्ड्स) को फिलहाल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनके दोनों गार्ड्स की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए उन्हें 25 जून तक न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में ही रखने का आदेश दिया है। अब 25 जून को ही गार्ड्स की जमानत पर दोबारा सुनवाई होगी।
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध कर रहे पक्ष के अधिवक्ता निरंजन कुमार ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है:
“कदमकुआं थाने में रौशन आनंद की शिकायत पर अब तक एफआईआर (FIR) दर्ज नहीं की गई है, जबकि पूरी साजिश खान ग्लोबल स्टडीज के दफ्तर से ही रची गई थी। कथित तौर पर किसी बड़े दबाव के कारण पुलिस केस दर्ज करने से कतरा रही है। हम एफआईआर दर्ज कराने के लिए कानूनी तौर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को सभी सबूत सौंप रहे हैं।”
अधिवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि जेल के अंदर रौशन आनंद पर हमला करने का प्रयास किया गया और उनके भाई प्रिंस के साथ भी आपराधिक कृत्य हुआ है, जिसके सारे तथ्य वे कोर्ट के सामने रखेंगे।