जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार ने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी करने की प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर सभी प्रशासनिक विभागों के लिए फंड जारी करने की निश्चित समय-सीमा तय कर दी है। निर्धारित समय में राशि जारी नहीं होने पर धनराशि स्वतः वित्त विभाग को वापस चली जाएगी।
नए आदेश के अनुसार, पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) के तहत जब वित्त विभाग BEAMS पोर्टल पर बजट जारी करेगा, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग को 10 दिनों के भीतर वह राशि विभागाध्यक्ष (HOD) को जारी करनी होगी।
इसके बाद विभागाध्यक्ष को भी अगले 10 दिनों के भीतर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी या DDO (Drawing and Disbursing Officer) को राशि जारी करनी होगी।
आदेश का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि किसी भी स्तर पर 10 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो संबंधित धनराशि स्वतः वित्त विभाग को वापस चली जाएगी और BEAMS पोर्टल पर संबंधित गतिविधि निष्क्रिय (Deactivate) कर दी जाएगी।
ऐसी स्थिति में विभाग को दोबारा धनराशि प्राप्त करने के लिए वित्त विभाग से विशेष अनुमति लेनी होगी।
SNA-SPARSH प्लेटफॉर्म के तहत आने वाली केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए भी सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं।
वित्त विभाग ने एडवांस निकासी की प्रक्रिया के लिए भी नई समय-सीमा तय की है।
यदि निर्धारित समय का पालन नहीं किया गया तो एडवांस निकासी की स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जाएगी और संबंधित धनराशि वापस ले ली जाएगी।
वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लिए समय पर धन उपलब्ध कराना, भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाना और BEAMS तथा SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है।