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3 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या करने वाले 65 वर्षीय दोषी को फांसी की सजा

महाराष्ट्र के पुणे जिले में दिल दहला देने वाली घटना के महज 60 दिन के भीतर अदालत ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। पुणे की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी 65 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा (फांसी) सुनाई है। 🏛️ अदालत का सख्त […]

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  • June 29, 2026 4:52 pm IST, Published 31 minutes ago

महाराष्ट्र के पुणे जिले में दिल दहला देने वाली घटना के महज 60 दिन के भीतर अदालत ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया है। पुणे की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 3 साल की बच्ची से रेप और हत्या के दोषी 65 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा (फांसी) सुनाई है।

🏛️ अदालत का सख्त फैसला

👤 दोषी का आपराधिक इतिहास और परिचय

  • पेशा और परिवार: दोषी भीमराव कांबले पेशे से एक मजदूर है। वह 7 बच्चों का पिता और 11 बच्चों का दादा है।

  • पुराना रिकॉर्ड: कांबले का आपराधिक इतिहास पहले भी बेहद संदिग्ध रहा है। उस पर पहले भी एक महिला और 17 साल की किशोरी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप हैं।

🚨 क्या थी पूरी वारदात?

  • घटना का दिन: यह वीभत्स घटना 1 मई को पुणे जिले के नसरापुर गांव में हुई थी।

  • नानी के घर आई थी बच्ची: पीड़िता गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर रहने आई हुई थी।

  • लालच देकर ले गया: दोपहर 3 से 4 बजे के बीच आरोपी कांबले बच्ची को खाने-पीने की चीजें और गाय का नवजात बछड़ा दिखाने का लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

  • दरिंदगी और हत्या: आरोपी बच्ची को मवेशियों के तबेले के पास बने एक शेड में ले गया, जहाँ उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया और फिर पहचान छिपाने व बर्बरता की हदें पार करते हुए पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी।

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