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सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को दी सरेंडर की सलाह, 23 जुलाई की सुनवाई पर टिकी निगाहें

नयी दिल्लीः इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने की सलाह देते हुए मामले में दो संभावित विकल्पों का उल्लेख किया। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली […]

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Supreme Court
Gauravshali Bharat News
  • July 22, 2026 10:10 am IST, Published 1 hour ago

नयी दिल्लीः इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने की सलाह देते हुए मामले में दो संभावित विकल्पों का उल्लेख किया। अब इस बहुचर्चित मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी, जब अदालत आगे की कानूनी दिशा तय कर सकती है।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने सुनवाई के दौरान सोनम रघुवंशी के वकील से कहा कि उनके सामने दो रास्ते हैं। पहला यह कि यदि वे चाहें तो अदालत मेघालय सरकार की अपील पर उनकी दलीलें सुनकर सीधे अंतिम आदेश पारित कर सकती है। दूसरा विकल्प यह है कि सोनम रघुवंशी फिलहाल आत्मसमर्पण कर दें, ताकि जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर सकें। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि इस दौरान जमानत के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को मामले की जांच और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट रूप से किसी एक विकल्प को अनिवार्य नहीं बताया, बल्कि आरोपी पक्ष को कानूनी रणनीति तय करने का अवसर दिया है।

यह मामला इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ा है, जिसकी जांच को लेकर शुरुआत से ही कई कानूनी और जांच संबंधी पहलू चर्चा में रहे हैं। जांच एजेंसियां मामले के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं और उनका कहना है कि आरोपों से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के लिए आरोपी से पूछताछ आवश्यक है।

वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अदालत में जमानत और कानूनी अधिकारों से जुड़े तर्क रखे जा रहे हैं। अब 23 जुलाई को होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि अदालत अग्रिम जमानत को जारी रखती है या आरोपी को जांच प्रक्रिया के तहत हिरासत में जाने का सामना करना पड़ सकता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई इस मामले की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। यदि आरोपी आत्मसमर्पण करती है तो जांच एजेंसियों को पूछताछ का अवसर मिलेगा, जबकि जमानत पर अदालत का अंतिम रुख भी इसी दौरान स्पष्ट होने की संभावना है।

फिलहाल सभी की नजरें 23 जुलाई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट मेघालय सरकार की अपील, बचाव पक्ष की दलीलों और जांच की आवश्यकता जैसे पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुना सकता है।

 

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