राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर सख्ती

बिना अनुमति घूमने पर रोक, BSF और प्रशासन ने जारी किए नए आदेश जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, तस्करी और घुसपैठ पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। नए आदेशों के तहत सीमावर्ती […]

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  • July 30, 2026 7:44 am IST, Published 2 hours ago

बिना अनुमति घूमने पर रोक, BSF और प्रशासन ने जारी किए नए आदेश

जयपुर। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, तस्करी और घुसपैठ पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। नए आदेशों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना अनुमति आवाजाही पर रोक लगा दी गई है।

प्रशासन के अनुसार, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति के घूमने पर प्रतिबंध रहेगा।

वहीं श्रीगंगानगर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान आवश्यक कार्य के लिए जाने वाले लोगों को संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

किसानों को भी लेनी होगी अनुमति

सीमा के निकट स्थित खेतों में खेती या सिंचाई के लिए जाने वाले किसानों को भी सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।

विदेशी नागरिकों के लिए भी सख्त नियम

गृह मंत्रालय के नियमों के अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों के प्रवेश, आवागमन और ठहरने के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य रहेगी। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध या नया व्यक्ति क्षेत्र में दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत निकटतम पुलिस थाने या BSF चौकी को दें।

50 किलोमीटर दायरे में निर्माण पर नियंत्रण

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण के लिए जिला कलेक्टर या पुलिस अधीक्षक की अनुमति आवश्यक होगी। इसके अलावा सीमा से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुछ पक्के निर्माणों को हटाने की कार्रवाई भी जारी है।

प्रशासन का कहना है कि इन उपायों का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना तथा किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, तस्करी और घुसपैठ को रोकना है।

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