BHU पर ₹2.65 करोड़ का जुर्माना, 33 पेड़ों की कटाई पड़ी भारी

वाराणसी: 33 पेड़ों की कथित अवैध कटाई पर BHU को ₹2.65 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना, NGT का सख्त आदेश वाराणसी। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को पर्यावरणीय नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने विश्वविद्यालय परिसर में 33 पेड़ों की […]

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  • July 11, 2026 12:30 pm IST, Published 3 hours ago

वाराणसी: 33 पेड़ों की कथित अवैध कटाई पर BHU को ₹2.65 करोड़ का पर्यावरणीय जुर्माना, NGT का सख्त आदेश वाराणसी। देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शामिल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) को पर्यावरणीय नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने विश्वविद्यालय परिसर में 33 पेड़ों की कथित अवैध कटाई के मामले को गंभीर मानते हुए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को विश्वविद्यालय से ₹2,65,06,877.08 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूलने की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

यह मामला पर्यावरण संरक्षण कानूनों के पालन और हरित क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है। NGT ने स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किसी भी संस्था के लिए स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह देश का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ही क्यों न हो।

NGT ने सुनाया अहम फैसला

राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद शामिल थे, ने 7 जुलाई को यह आदेश पारित किया। आदेश को बाद में सार्वजनिक किया गया। अधिकरण ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन कर चुका है और अब उसकी वसूली की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

NGT ने यह भी कहा कि पर्यावरणीय क्षति की भरपाई सुनिश्चित करना कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का हिस्सा है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

क्या है पूरा मामला?

मामले के अनुसार, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में 33 पेड़ों की कथित अवैध कटाई की शिकायत की गई थी। शिकायत मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच की गई और पर्यावरणीय नुकसान का आकलन किया गया।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निर्धारित मानकों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि तय की। इसी रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने विश्वविद्यालय से लगभग 2.65 करोड़ रुपये की राशि वसूलने का निर्देश दिया।

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति क्यों लगाई जाती है?

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं होता, बल्कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना भी होता है। जब बिना वैधानिक अनुमति के पेड़ों की कटाई, प्रदूषण फैलाने या पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तब संबंधित संस्था या व्यक्ति पर क्षतिपूर्ति लगाई जाती है।

इस राशि का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और अन्य सुधारात्मक कार्यों में किया जा सकता है।

पेड़ों की कटाई पर लगातार बढ़ रही सख्ती

देशभर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय हरित अधिकरण और विभिन्न न्यायालयों ने पेड़ों की अवैध कटाई के मामलों में सख्त रुख अपनाया है। सरकार और न्यायिक संस्थाएं लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी क्षेत्रों और बड़े संस्थानों में हरित क्षेत्र तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे में पेड़ों की अनधिकृत कटाई पर कड़ी कार्रवाई भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने में मदद कर सकती है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम संदेश

BHU जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय पर हुई यह कार्रवाई यह संदेश देती है कि पर्यावरणीय कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। चाहे सरकारी संस्था हो, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान—यदि पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई तय है।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्येक संस्थान को विकास कार्यों से पहले आवश्यक पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करनी चाहिए और जहां भी पेड़ों की कटाई अपरिहार्य हो, वहां निर्धारित नियमों के अनुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण और अन्य शर्तों का पालन करना चाहिए।

UPPCB को तीन महीने की समय सीमा

NGT ने अपने आदेश में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर विश्वविद्यालय से निर्धारित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि वसूलने की प्रक्रिया पूरी करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आदेश का अनुपालन समयबद्ध तरीके से हो।

यदि किसी कारण से आदेश के पालन में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों को उसके कारणों की जानकारी भी देनी पड़ सकती है।

भविष्य के लिए बड़ा संकेत

विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला देशभर के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी विभागों और निजी संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। विकास कार्यों के दौरान पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी अब भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।

पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक संस्था और नागरिक का दायित्व है। वृक्षों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और स्वच्छ वातावरण के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ऐसे में इस प्रकार के फैसले पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं।

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