भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमीन हड़पने के मामले में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी और बेटे को भी 10-10 साल की सजा दी है, जबकि बहू रूपा मिश्रा को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई गई।
यह मामला वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था। गोपीगंज थाने में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।
पूर्व विधायक विजय मिश्रा पहले से ही जेल में बंद हैं और रेप व आर्म्स एक्ट से जुड़े मामलों में सजा काट रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।