रेलवे का बड़ा बदलाव, बिना टिकट यात्रा पर बढ़ा जुर्माना

वाराणसी में रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों और जुर्माने की दरों में बड़ा बदलाव लागू किया है। नए प्रावधानों के तहत अब बिना टिकट यात्रा और अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव रेलवे अधिनियम में संशोधन और जनविश्वास अधिनियम 2026 के लागू होने के […]

Advertisement
Gauravshali Bharat
Gauravshali Bharat News
  • June 20, 2026 2:55 pm IST, Published 1 hour ago

वाराणसी में रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों और जुर्माने की दरों में बड़ा बदलाव लागू किया है। नए प्रावधानों के तहत अब बिना टिकट यात्रा और अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव रेलवे अधिनियम में संशोधन और जनविश्वास अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद किए गए हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने पर किराया वसूली के साथ अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त कर न्यूनतम जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, महिला कोच में प्रवेश और नशे में उपद्रव जैसी गतिविधियों पर भी अब कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

जानकारी के मुताबिक बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या अवैध गतिविधियों पर भी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर हजारों रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि खतरनाक सामान ले जाने पर सबसे अधिक आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। रेलवे ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रकार की अनुशासनहीनता और उल्लंघन पर अब पहले से अधिक सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

  • बिना टिकट या अनधिकृत टिकट पर यात्रा करने पर अब किराया वसूला जाएगा और उसके बराबर 500 रुपये (पहले 250 रुपये) अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
  • दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने की स्थिति में टिकट जब्त कर लिया जाएगा और किराए के बराबर न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
  • बिना लाइसेंस सामान बेचना, फेरी लगाना या भीख मांगना  पर 2,000 रुपये जुर्माना तय किया गया है। भुगतान न करने पर अदालत में पेशी होगी, जहां 5,000 रुपये तक जुर्माना या 3 महीने तक की सजा हो सकती है। बार-बार अपराध करने पर एक वर्ष तक की सजा का प्रावधान है।
  • नशे में उपद्रव या अभद्र व्यवहारकरने पर 1,000 रुपये तक जुर्माना, टिकट जब्त करने और ट्रेन से उतारने की कार्रवाई की जा सकती है।
  • रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश पर 500 रुपये पेनाल्टी निर्धारित की गई है।
  • महिला आरक्षित कोच में पुरुष का प्रवेश करने पर 2,500 रुपये जुर्माना लगेगा, साथ ही टिकट जब्त कर हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
  • खतरनाक या प्रतिबंधित सामान ले जाने  पर 10,000 रुपये जुर्माना और नुकसान होने पर उसकी भरपाई भी करनी होगी।
  • धूम्रपान पर अब अधिकतम 2,000 रुपये जुर्माना, टिकट/पास की जब्ती और रेलवे परिसर से हटाने का प्रावधान किया गया है।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रेलवे परिसर को व्यवस्थित बनाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। विशेष रूप से महिला सुरक्षा और स्टेशन परिसर की स्वच्छता व अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

 

Advertisement