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मेट्रो स्टेशन नहीं खुला तो कोर्ट करेगा हस्तक्षेप: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहने के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि दोपहर तक स्टेशन को लेकर कोई समाधान नहीं निकला तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं मामले में हस्तक्षेप करेगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष […]

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  • July 23, 2026 12:52 pm IST, Published 2 hours ago

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहने के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि दोपहर तक स्टेशन को लेकर कोई समाधान नहीं निकला तो सर्वोच्च न्यायालय स्वयं मामले में हस्तक्षेप करेगा।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार बंद होने से वकीलों, न्यायिक कर्मचारियों और अन्य अधिकृत लोगों को अदालत पहुंचने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अनुरोध किया कि कम से कम वैध पहचान पत्र और पास रखने वाले लोगों को आने-जाने की अनुमति दी जाए।

इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को तत्काल मेट्रो अधिकारियों से बातचीत करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि संबंधित एजेंसियां जल्द समाधान निकालेंगी, लेकिन यदि स्थिति बनी रहती है तो अदालत आवश्यक हस्तक्षेप करने से पीछे नहीं हटेगी।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दोपहर तक स्थिति पर नजर रखी जाएगी। यदि तब तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया या कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं की गई, तो न्यायालय स्वयं मामले में आवश्यक कदम उठाएगा।

इस टिप्पणी के बाद संबंधित अधिकारियों के बीच हलचल तेज हो गई है और मेट्रो स्टेशन को खोलने तथा अदालत आने वाले लोगों की आवाजाही सामान्य करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मामले को लेकर कानूनी समुदाय भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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