नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-जुकाम की कुछ दवाओं के इस्तेमाल को लेकर अहम आदेश जारी किया है। सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड के कॉम्बिनेशन से बनी सभी दवाओं को चार साल से छोटे बच्चों को देने पर रोक लगा दी है।
सरकार ने दवा कंपनियों को इन दवाओं के पैकेट, अंदर मौजूद जानकारी और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट चेतावनी लिखने का निर्देश दिया है। पैकेट पर साफ तौर पर उल्लेख करना होगा कि चार साल से कम उम्र के बच्चों में इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार ने यह निर्णय विशेषज्ञ समिति और ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की सिफारिशों के बाद लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस दवा के कॉम्बिनेशन से छोटे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। वहीं, इस आयु वर्ग के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल आमतौर पर सर्दी-जुकाम, नाक बहने और नाक बंद होने जैसी समस्याओं से राहत देने वाली दवाओं में किया जाता है।
सरकार ने 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना में कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) दवाओं पर इस तरह की चेतावनी लगाने का निर्देश दिया था। अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए इन दोनों दवाओं के कॉम्बिनेशन से बनी सभी FDC दवाओं को चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 26A के तहत जारी किया गया है। इसके तहत सरकार किसी दवा के निर्माण, बिक्री या वितरण को जनहित में प्रतिबंधित या नियंत्रित कर सकती है।
FDC यानी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऐसी दवा होती है, जिसमें दो या उससे अधिक सक्रिय दवा घटकों को एक निश्चित अनुपात में एक ही दवा में मिलाया जाता है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य छोटे बच्चों को इस दवा कॉम्बिनेशन से जुड़े संभावित जोखिमों से बचाना और दवा के इस्तेमाल को लेकर अभिभावकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना है।