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रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत: कोर्ट ने बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने का दिया आदेश

मुंबई| सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) स्पेशल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस […]

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  • April 27, 2026 7:33 am IST, Published 4 hours ago

मुंबई| सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) स्पेशल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती के बैंक खातों को अनफ्रीज करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार को आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में मौजूद अपने खातों तक फिर से पहुंच मिल जाएगी।

25 अप्रैल 2026 को दिए गए आदेश में अदालत ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया। अदालत के अनुसार, NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत बैंक खाते फ्रीज करने के बाद 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी लेना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा के भीतर मंजूरी न लेने पर इस तरह की कार्रवाई कानूनी रूप से मान्य नहीं रहती।

यह मामला साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल से जुड़ा है। जांच के दौरान रिया चक्रवर्ती और उनके भाई का नाम सामने आने के बाद NCB ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, ताकि वित्तीय लेनदेन पर नजर रखी जा सके और सबूतों से छेड़छाड़ रोकी जा सके।

रिया चक्रवर्ती ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी थी, यह कहते हुए कि बैंक खातों को फ्रीज करने में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अब कोर्ट के इस फैसले ने उनकी दलील को सही ठहराया है और फ्रीजिंग आदेश को अमान्य करार दिया है।

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