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Tis Hazari Court का बड़ा फैसला: CBI व दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारियों को 3 महीने की सजा

दिल्ली की Tis Hazari Court ने एक लंबे समय से लंबित मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सीबीआई और दिल्ली पुलिस के दो पूर्व अधिकारियों को तीन महीने की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 26 साल पुराना है और वर्ष 2000 में एक आईआरएस अधिकारी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। अदालत ने सीबीआई […]

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Gauravshali Bharat News
  • April 28, 2026 9:39 pm IST, Published 1 hour ago

दिल्ली की Tis Hazari Court ने एक लंबे समय से लंबित मामले में अहम फैसला सुनाते हुए सीबीआई और दिल्ली पुलिस के दो पूर्व अधिकारियों को तीन महीने की सजा सुनाई है। यह मामला करीब 26 साल पुराना है और वर्ष 2000 में एक आईआरएस अधिकारी की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है।

अदालत ने सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक रमनीश और दिल्ली पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी वी.के. पांडे को मारपीट और आपराधिक अतिक्रमण के आरोपों में दोषी पाया। इससे पहले 18 अप्रैल को कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद सजा पर सुनवाई हुई।

इस मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत से सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि पीड़ित को उस समय 38 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था और इस दौरान उसके साथ अन्याय हुआ। वकील के अनुसार, इस केस में सत्ता और पद का दुरुपयोग किया गया, जिसके चलते पीड़ित को वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा।

शिकायतकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि करीब ढाई दशक तक चले इस मामले में न्याय में हुई देरी को ध्यान में रखते हुए अदालत को अधिकतम सजा और उचित मुआवजे पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इसे न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मामला बताते हुए कहा कि इस तरह के फैसले से भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगेगी।

वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि दोनों अधिकारी अपने कर्तव्य के तहत काम कर रहे थे और उनका कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं थी। बचाव पक्ष के वकील ने यह भी दलील दी कि आरोपित अधिकारियों ने पहले ही लंबी विभागीय जांच और न्यायिक प्रक्रिया का सामना किया है, जो अपने आप में एक सजा के समान है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संतुलित निर्णय लेते हुए दोषियों को तीन महीने की सजा सुनाई। साथ ही उन्हें जमानत भी दे दी गई, जिससे वे आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान बाहर रह सकें।

यह मामला न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की स्थिति को भी उजागर करता है। करीब 26 वर्षों तक चले इस केस ने यह सवाल खड़ा किया है कि न्याय में देरी किस हद तक पीड़ित और आरोपियों दोनों के लिए चुनौती बन सकती है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से यह संदेश जाता है कि कानून के सामने सभी समान हैं, चाहे वे किसी भी पद पर क्यों न रहे हों। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि न्यायिक प्रक्रिया भले लंबी हो, लेकिन अंततः निर्णय तक पहुंचती है।

इस फैसले के बाद अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोषी अधिकारी इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती देते हैं या नहीं। फिलहाल, Tis Hazari Court का यह फैसला न्याय प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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