नयी दिल्ली: केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित रखने और संभावित कमी से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक या अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की ओर से जारी अधिसूचना में चीनी की निर्यात नीति को ‘प्रतिबंधित’ से बदलकर ‘निषिद्ध’ कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि पिछले साल चीनी उत्पादन में कमी आई है, जबकि इस साल मॉनसून को लेकर भी अनुमान पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं। ऐसे में घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों में तेजी रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।
हालांकि, सरकार ने कुछ श्रेणियों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा है। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका (USA) को CXL और TRQ कोटे के तहत होने वाला निर्यात, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम (AAS) के तहत निर्यात, और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार-से-सरकार आधार पर होने वाली शिपमेंट इस रोक से प्रभावित नहीं होंगी।
इसके अलावा, जो खेप पहले से निर्यात प्रक्रिया में हैं, उन्हें भी इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और त्योहारों के मौसम से पहले कीमतों को नियंत्रण में रखना माना जा रहा है।