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बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन जारी, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

नई दिल्ली: बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए  दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। सरकार के निर्देशों के मुताबिक गौवंश, गाय, बछड़ा, […]

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  • May 22, 2026 11:07 am IST, Published 12 hours ago

नई दिल्ली: बकरीद के त्योहार को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाने के लिए  दिल्ली सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी और सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों को लेकर नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

सरकार के निर्देशों के मुताबिक गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

इसके अलावा गली, सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी देने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुर्बानी केवल निर्धारित और वैध स्थलों पर ही की जा सकेगी।

सरकार ने साफ किया है कि कुर्बानी के बाद निकलने वाले अवशेषों को सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना भी प्रतिबंधित रहेगा। स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन ने नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की है।

यदि कहीं भी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है तो इसकी सूचना पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दी जा सकती है। प्रशासन ने कहा है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ाई जाएगी।

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