वाराणसी में रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों और जुर्माने की दरों में बड़ा बदलाव लागू किया है। नए प्रावधानों के तहत अब बिना टिकट यात्रा और अन्य अनुशासनहीन गतिविधियों पर पहले से अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव रेलवे अधिनियम में संशोधन और जनविश्वास अधिनियम 2026 के लागू होने के बाद किए गए हैं।
नई व्यवस्था के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने पर किराया वसूली के साथ अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त कर न्यूनतम जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश, महिला कोच में प्रवेश और नशे में उपद्रव जैसी गतिविधियों पर भी अब कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।
जानकारी के मुताबिक बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या अवैध गतिविधियों पर भी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश पर हजारों रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि खतरनाक सामान ले जाने पर सबसे अधिक आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। रेलवे ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रकार की अनुशासनहीनता और उल्लंघन पर अब पहले से अधिक सख्त कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रेलवे परिसर को व्यवस्थित बनाना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। विशेष रूप से महिला सुरक्षा और स्टेशन परिसर की स्वच्छता व अनुशासन को प्राथमिकता दी गई है। नए नियमों के लागू होने के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि वे रेलवे नियमों का पालन करें, अन्यथा उन्हें भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।