नई दिल्ली: सरकारी दफ्तर में काम कराने के बदले अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के लिए नागरिक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए एक पोस्ट में भी लोगों से अपील की गई है कि रिश्वत की मांग होने पर डरने के बजाय इसकी जानकारी जांच एजेंसी को दी जाए। हालांकि, शिकायत से पहले संबंधित विभाग और आधिकारिक संपर्क माध्यम की पुष्टि करना जरूरी है।
दिल्ली में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के लिए CBI की Anti-Corruption Branch (ACB) एक प्रमुख जांच इकाई है। उपलब्ध सरकारी स्रोतों में दिल्ली ACB के संपर्क नंबर 011-24367887, 011-24361536 और 011-24363460 दिए गए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आधिकारिक विजिलेंस जानकारी में भी दिल्ली स्थित CBI ACB का पता और ये संपर्क नंबर प्रकाशित हैं।
रिश्वत मांगने पर क्या करें?
अगर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की ओर से किसी काम को करने, फाइल आगे बढ़ाने, प्रमाणपत्र जारी करने, अनुमति देने या अन्य सरकारी सेवा के बदले अवैध रकम की मांग की जाती है, तो सबसे पहले घबराने के बजाय पूरी जानकारी सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण है। शिकायतकर्ता को यह स्पष्ट करना चाहिए कि रिश्वत किस काम के बदले मांगी गई, कितनी रकम मांगी गई और किस अधिकारी या कर्मचारी की ओर से मांग की गई।
मामले से जुड़े उपलब्ध दस्तावेज, आवेदन, रसीद, संदेश या अन्य प्रासंगिक जानकारी शिकायत में उपयोगी हो सकती है। हालांकि, किसी भी तरह का कदम उठाने से पहले संबंधित जांच एजेंसी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। खुद से कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कानूनी या व्यक्तिगत जोखिम बढ़े।
दिल्ली में CBI ACB से संपर्क का तरीका
दिल्ली में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों के लिए CBI की Anti-Corruption Branch का कार्यालय CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi में बताया गया है। सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित संपर्क विवरण में CBI ACB दिल्ली के लिए 011-24367887 समेत अन्य फोन नंबर दिए गए हैं।
इससे यह स्पष्ट होता है कि रिश्वत या भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के लिए नागरिक संबंधित जांच एजेंसी तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। शिकायत करते समय घटना की तारीख, स्थान, संबंधित विभाग, अधिकारी या कर्मचारी का पद, मांगी गई रकम और उपलब्ध साक्ष्यों जैसी जानकारी स्पष्ट रूप से बताना उपयोगी हो सकता है।
2026 में रिश्वत मामले में CBI की कार्रवाई
रिश्वत की शिकायतों पर CBI की कार्रवाई का हालिया उदाहरण भी सामने आया है। मई 2026 में दिल्ली में CBI ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एक सहायक आयुक्त को कथित तौर पर रिश्वत स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट के अनुसार, मामला राशन कार्ड आवंटन से जुड़ी कथित रिश्वत मांग की शिकायत के बाद दर्ज किया गया और CBI ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान अधिकारी को कथित तौर पर रिश्वत लेते पकड़ा।
इसी मामले के संदर्भ में नागरिकों से भ्रष्टाचार या सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जानकारी साझा करने की अपील की गई थी। रिपोर्ट में CBI ACB दिल्ली के लिए 011-24367887 और एक मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया गया है।
शिकायत में कौन-कौन सी जानकारी दें?
भ्रष्टाचार की शिकायत करते समय केवल यह कहना कि “रिश्वत मांगी गई” पर्याप्त नहीं हो सकता। शिकायतकर्ता को घटना से जुड़ी अधिक से अधिक तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर संबंधित अधिकारी का नाम या पद, विभाग का नाम, कार्यालय का स्थान, रिश्वत की मांग की तारीख और समय तथा किस सरकारी काम के लिए रकम मांगी गई, जैसी जानकारी दी जा सकती है।
अगर किसी आवेदन, रसीद, सरकारी पत्र या अन्य दस्तावेज से मामला जुड़ा है, तो उसकी जानकारी भी शिकायत में बताई जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संदेश या अन्य डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होने पर उसे सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है।
हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में दिए गए किसी भी नंबर पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय आधिकारिक सरकारी स्रोत से संपर्क विवरण की पुष्टि करना जरूरी है। उपलब्ध सरकारी जानकारी में CBI ACB दिल्ली के कई संपर्क नंबर प्रकाशित हैं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत क्यों जरूरी?
रिश्वत केवल किसी एक व्यक्ति से पैसे मांगने का मामला नहीं है, बल्कि यह सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और नागरिकों के अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा के बदले अवैध रकम मांगता है, तो शिकायत करने से संबंधित एजेंसी को मामले की जांच का अवसर मिलता है।
कई बार लोग कार्रवाई के डर से रिश्वत की मांग को स्वीकार कर लेते हैं या शिकायत नहीं करते। लेकिन उपलब्ध आधिकारिक विजिलेंस दिशानिर्देशों में भी नागरिकों को रिश्वत नहीं देने और भ्रष्टाचार की जानकारी संबंधित अधिकारियों या जांच एजेंसियों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
शिकायत से पहले इन बातों का रखें ध्यान
सबसे जरूरी बात यह है कि शिकायतकर्ता तथ्यात्मक और सही जानकारी दे। झूठी शिकायत, बढ़ा-चढ़ाकर आरोप लगाने या किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश से बचना चाहिए। शिकायत करते समय केवल वही जानकारी दें जिसकी पुष्टि उपलब्ध तथ्यों या दस्तावेजों से की जा सके।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्वत के मामले में स्वयं किसी तरह की कार्रवाई करने के बजाय जांच एजेंसी के निर्देशों का पालन किया जाए। यदि अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो शिकायतकर्ता को संबंधित एजेंसी से आगे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
निष्कर्ष: सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगना नागरिकों के लिए गंभीर समस्या है, लेकिन शिकायत के लिए संस्थागत रास्ते मौजूद हैं। दिल्ली में CBI की Anti-Corruption Branch से भ्रष्टाचार संबंधी जानकारी साझा की जा सकती है। उपलब्ध सरकारी स्रोतों में दिल्ली ACB के संपर्क नंबर 011-24367887, 011-24361536 और 011-24363460 दिए गए हैं। नागरिकों को किसी वायरल पोस्ट पर निर्भर रहने के बजाय आधिकारिक स्रोत से संपर्क विवरण की पुष्टि करके ही शिकायत करनी चाहिए।