केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक कथित नोटिफिकेशन के अनुसार अब खांसी की सिरप सहित कई प्रकार की सिरप दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं खरीदा जा सकेगा। इन दवाओं की बिक्री के लिए मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य कर दिया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह कदम दवाओं के गलत उपयोग और बिना सलाह के सेवन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। कई मामलों में खांसी और सर्दी की सिरप का अनियंत्रित उपयोग स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के नियम की चर्चा है।

हालांकि अभी तक इस आदेश को लेकर विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देश सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुए हैं। ऐसे में इस नियम के पूर्ण क्रियान्वयन और दायरे को लेकर स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार किया जा रहा है। यदि यह नियम लागू होता है तो इससे दवाओं के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, लेकिन आम लोगों को दवा खरीदने की प्रक्रिया में बदलाव का सामना करना पड़ सकता है।