कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एआई से बनाए गए कथित डीपफेक वीडियो , फोटो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इन वीडियो में उन्हें पाकिस्तान की तारीफ करते और संवेदनशील राजनीतिक मुद्दों पर विवादित बयान देते हुए दिखाया गया है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, मेटा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि थरूर को अंतरिम राहत दी जा सकती है।
थरूर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने अदालत में कहा कि कुछ अज्ञात लोग उनकी आवाज, चेहरा और पहचान का गलत इस्तेमाल कर फर्जी वीडियो तैयार कर रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे वीडियो उनकी सार्वजनिक छवि और एक जिम्मेदार सांसद के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं।