नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर शराब बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किया है। नियामक ने यह कदम कुछ कंपनियों द्वारा बिना अनुमति के अतिरिक्त फ्लेवर का इस्तेमाल करने और उत्पादों की उम्र से जुड़े भ्रामक दावे करने के मद्देनजर उठाया है नियामक ने कहा कि कुछ कंपनियां बिना अनुमति अतिरिक्त फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हैं और उत्पादों की उम्र से जुड़े भ्रामक दावे कर रही हैं।
FSSAI के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेज) विनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत की गई है [cite: एफएसएसएआई के अनुसार, यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा एवं मानक (अल्कोहलिक बेवरेज) विनियम, 2018 के तहत की गई है।
जांच में सामने आया कि कुछ कंपनियां रम, ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रभाव देने वाले अनाधिकृत फ्लेवर मिला रही थीं, जो निर्धारित नियमों के खिलाफ है [cite: कुछ कंपनियां रम, ब्रांडी, जिन, व्हिस्की, वाइन और बीयर जैसे उत्पादों में प्राकृतिक स्वाद जैसा प्रभाव देने वाले फ्लेवर मिला रही थीं, जो नियमों के खिलाफ है।]।
प्राधिकरण ने संबंधित कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
दूसरी ओर, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (CIABC) ने जानकारी दी है कि FSSAI ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों की एक बैठक बुलाई है [cite: वहीं, कॉन्फेडरेशन आफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने कहा कि एफएसएसएआई ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए उद्योग संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ बैठक बुलाई है।]। संगठन ने यह भी दावा किया है कि उसके सदस्य FSSAI के सभी निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करते हैं।