पटना: पटना के चर्चित कोचिंग संस्थान विवाद और फायरिंग मामले में शिक्षक एवं यूट्यूबर खान सर (फैजल खान) को अदालत से बड़ी राहत मिली है। पटना की सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इसी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को भी नियमित जमानत प्रदान की गई है।
यह मामला जून में उस समय चर्चा में आया था, जब खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर विवाद, पथराव और फायरिंग की घटना सामने आई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए खान सर, उनके सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी।
जांच के दौरान दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। वहीं, एफआईआर में नाम आने के बाद खान सर ने संभावित गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि फायरिंग की घटना में खान सर की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी और सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर संस्थान तथा वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के उद्देश्य से कार्रवाई की।
दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने घटना की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान सर को अग्रिम जमानत तथा दोनों सुरक्षा कर्मियों को नियमित जमानत देने का आदेश दिया। अदालत के इस फैसले से फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। हालांकि, न्यायालय से जमानत मिलने का अर्थ मामले का निपटारा नहीं है। पुलिस की जांच पहले की तरह जारी रहेगी और घटना से जुड़े सभी तथ्यों, फायरिंग की परिस्थितियों तथा संबंधित पक्षों के दावों की जांच न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगी।