अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बदलाव की तैयारी

मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है। नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ता है या भरण-पोषण […]

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  • June 16, 2026 10:34 am IST, Published 1 hour ago

मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है।

नए प्रस्ताव के अनुसार, यदि अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ता है या भरण-पोषण से इनकार करता है, तो उसकी नौकरी रद्द की जा सकती है। इससे नियुक्ति की जिम्मेदारी और पारिवारिक दायित्व को जोड़ने पर जोर दिया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, आश्रित परिवारों को दी जाने वाली पांच साल की भरण-पोषण सहायता को खत्म करने पर चर्चा हुई थी, लेकिन वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग इस पर सहमत नहीं हुए, इसलिए यह व्यवस्था जारी रह सकती है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मृत्यु पर परिजनों को मिलने वाली 2 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह व्यवस्था 2014 से लागू है।

नए प्रस्ताव में यह भी शामिल है कि—

  • 7 साल बाद लापता कर्मचारी को मृत मानकर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है, लेकिन बाद में जानकारी मिलने पर नियुक्ति रद्द हो सकती है
  • अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों के लिए सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा अनिवार्य होगी
  • परीक्षा पास करने के लिए 3 से 4 साल का समय दिया जाएगा, अन्यथा नौकरी समाप्त की जा सकती है

 

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