जयपुर। राजस्थान सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में निर्मित कुछ ब्रांड के देशी घी और लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप में कुल 9 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, चार ब्रांड के देशी घी की बिक्री पर दो महीने के लिए रोक लगाई गई है। विभाग की कार्रवाई के बाद संबंधित उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में दिल्ली के सरनाथ औद्योगिक क्षेत्र में केडीपी फूड इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित कृष्णा ब्रांड देशी घी शामिल है।
इसके अलावा पंजाब के फाजिल्का स्थित हिमाया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के जीएस गोल्ड ब्रांड लाल मिर्च पाउडर की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
राजस्थान में बालोतरा स्थित दिशा एंटरप्राइजेज के नंदी ब्रांड देशी घी और बाड़मेर की श्री सांवरिया इंडस्ट्रीज के गोल्डन थार ब्रांड देशी घी पर भी विभाग ने कार्रवाई की है।
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर में खाद्य सामग्री से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में कई प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें विद्याधर नगर स्थित बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा स्थित गणपति ड्राईफ्रेट्स और निर्माण नगर स्थित द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।
विभाग के मुताबिक, इन प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और निर्धारित मानकों के विपरीत खाद्य कारोबार करने के आरोप में कार्रवाई की गई है।
विभाग ने बताया कि कुछ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस पहले भी असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री के कारण निलंबित किए जा चुके थे। इसके बावजूद बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार जारी रखने की शिकायत सामने आई।
इसके बाद जयपुर के तीन प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिए गए हैं। इनमें विद्याधर नगर का एम/एस बालाजी जायका, कूकड़खेड़ा का एम/एस गणपति ड्राईफ्रूट्स और निर्माण नगर का द कंबू कैफे फूड एंड बेवरेजेज शामिल हैं।
खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद बाजार में संबंधित खाद्य उत्पादों की बिक्री और खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस की जांच को लेकर निगरानी बढ़ाए जाने की संभावना है।