नयी दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। असम में दर्ज एक मामले में शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई उनकी एक सप्ताह की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है।
यह मामला हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें पवन खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए असम सरकार की याचिका पर पवन खेड़ा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उनसे तीन हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत के लिए संबंधित असम की अदालत का रुख करने की सलाह दी है।