मध्य प्रदेश की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक संजय पाठक की पारिवारिक कंपनी यश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड पर स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क से जुड़े मामले में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने कंपनी और संबंधित भू-स्वामियों के खिलाफ कम स्टाम्प शुल्क जमा करने के मामले में वसूली के आदेश जारी किए हैं। ब्याज और जुर्माने को जोड़ने पर यह राशि करीब 2.20 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।
यह मामला कटनी जिले के ग्राम झिंझरी स्थित लगभग 1.26 हेक्टेयर भूमि की वर्ष 2018 और 2019 में हुई रजिस्ट्रियों से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जमीन की वास्तविक स्थिति और सीमाओं (चौहद्दी) का सही विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे संपत्ति का मूल्यांकन कम हुआ और सरकार को स्टाम्प शुल्क के रूप में राजस्व का नुकसान पहुंचा।
मामले की जांच के बाद कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय ने चार अलग-अलग रजिस्ट्री प्रकरणों में कंपनी द्वारा कम शुल्क जमा किए जाने को माना। आदेश के अनुसार कंपनी से 77.64 लाख रुपये की मूल स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की वसूली होगी। इसके साथ रजिस्ट्री की तारीख से भुगतान तक प्रतिमाह एक प्रतिशत ब्याज और नियमानुसार जुर्माना भी लगाया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार यदि भुगतान जुलाई 2026 में किया जाता है, तो ब्याज और पेनल्टी जोड़ने के बाद कुल देय राशि लगभग 2.20 करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें एक जनप्रतिनिधि से जुड़ी कंपनी पर सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगे हैं।