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हिमाचल हाईकोर्ट का अहम फैसला: सार्वजनिक रास्ता बंद करने पर SDM कर सकते हैं तत्काल कार्रवाई

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भूमि के स्वामित्व का अंतिम निर्णय किए बिना भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SDM) लंबे समय से उपयोग में आ रहे सार्वजनिक रास्तों से अवरोध हटाने का आदेश दे सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी रास्ते को लेकर विवाद के […]

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  • June 12, 2026 1:30 pm IST, Published 2 hours ago

शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भूमि के स्वामित्व का अंतिम निर्णय किए बिना भी कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SDM) लंबे समय से उपयोग में आ रहे सार्वजनिक रास्तों से अवरोध हटाने का आदेश दे सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी रास्ते को लेकर विवाद के कारण शांति भंग होने की आशंका हो और लोगों का उस रास्ते पर लंबे समय से स्थापित उपयोग का अधिकार हो, तो प्रशासन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 147) के तहत हस्तक्षेप कर सकता है।

यह फैसला न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की एकल पीठ ने प्रमोद कुमार एवं अन्य बनाम हीरा चंद मामले में सुनाया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट का उद्देश्य भूमि के मालिकाना हक का निर्धारण करना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और लोगों के लंबे समय से चले आ रहे उपयोग अधिकारों की रक्षा करना होता है।

मामला किन्नौर जिले के बस्तेरी गांव से जुड़ा है। यहां खसरा नंबर 720 से होकर गुजरने वाले एक पारंपरिक रास्ते को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। शिकायतकर्ता हीरा चंद का आरोप था कि याचिकाकर्ताओं ने उस रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है, जिसका उपयोग वर्षों से ग्रामीणों द्वारा किया जाता रहा है। यह रास्ता न केवल स्थानीय निवासियों के घरों और खेतों तक पहुंचने का प्रमुख माध्यम था, बल्कि धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों, विशेष रूप से स्थानीय देवता की शोभायात्रा तथा श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था।

शिकायत मिलने के बाद SDM ने मामले की जांच करवाई और पाया कि रास्ता लंबे समय से सार्वजनिक उपयोग में रहा है। इसके आधार पर अवरोध हटाने के निर्देश जारी किए गए। याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि संबंधित भूमि उनकी निजी संपत्ति है, इसलिए प्रशासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र सीमित लेकिन महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी रास्ते के उपयोग को लेकर विवाद पैदा हो और उससे कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, तो प्रशासन को तत्काल कदम उठाने का अधिकार है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे आदेश भूमि स्वामित्व के अंतिम निर्धारण के समान नहीं माने जाएंगे।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लंबे समय से उपयोग में रहे रास्तों को अचानक बंद कर देना ग्रामीणों और आम लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसलिए प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक उपयोग में आने वाले रास्तों पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा या अवरोध न हो।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह निर्णय ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों और सार्वजनिक मार्गों से जुड़े विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि निजी स्वामित्व का दावा होने के बावजूद यदि कोई रास्ता लंबे समय से सार्वजनिक उपयोग में है और उसके बंद होने से लोगों को परेशानी होती है, तो प्रशासन हस्तक्षेप कर सकता है।

हाईकोर्ट के इस फैसले को सार्वजनिक हित और ग्रामीण समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट कानूनी आधार मिलेगा और आम नागरिकों को राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी।

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