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फर्जी और निष्क्रिय राशन कार्ड होंगे रद्द, झारखंड सरकार का बड़ा अभियान

रांची: झारखंड में राशन योजना का लाभ लेने वाले लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 8 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्डों को चिन्हित किया है, जिनका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष सत्यापन अभियान […]

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  • June 23, 2026 1:42 pm IST, Published 2 hours ago

रांची: झारखंड में राशन योजना का लाभ लेने वाले लाखों परिवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने 8 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्डों को चिन्हित किया है, जिनका लंबे समय से उपयोग नहीं किया गया है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष सत्यापन अभियान के तहत इन कार्डों की जांच की जा रही है। सत्यापन के बाद अपात्र, निष्क्रिय और डुप्लीकेट पाए जाने वाले राशन कार्डों को रद्द किया जा सकता है।

विभागीय आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 8,02,685 ऐसे राशन कार्डधारी चिन्हित किए गए हैं, जिन्होंने पिछले छह महीने, एक वर्ष या उससे अधिक समय से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त नहीं किया है। सरकार का मानना है कि इनमें बड़ी संख्या ऐसे कार्डों की हो सकती है जो या तो निष्क्रिय हैं, डुप्लीकेट हैं अथवा ऐसे लोगों के नाम पर जारी हैं जो अब योजना के पात्र नहीं हैं।

झारखंड सरकार ने इस संबंध में व्यापक स्तर पर भौतिक सत्यापन अभियान शुरू किया है। अब तक लाखों लाभार्थियों का सत्यापन किया जा चुका है। जांच के दौरान हजारों डुप्लीकेट और संदिग्ध राशन कार्ड भी सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन कार्डधारियों का पता सत्यापन के दौरान नहीं चल पा रहा है या जो लंबे समय से योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके कार्ड निरस्त किए जा सकते हैं।

राशन कार्ड व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नए नियम भी लागू किए हैं। अब राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना सत्यापन के किसी भी नए सदस्य का नाम कार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को भी चेतावनी दी है। जिन लोगों के पास चार पहिया वाहन है, जो आयकरदाता हैं या जिनके पास निर्धारित सीमा से अधिक कृषि भूमि है, उन्हें राशन योजना का लाभ लेने के लिए अपात्र माना जा सकता है। ऐसे लोगों से 30 जून तक स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने की अपील की गई है। यदि जांच में ऐसे लाभार्थी पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ सरकारी राशन की वसूली भी की जा सकती है।

विभाग का कहना है कि राज्य में बड़ी संख्या में नए राशन कार्ड और नाम जोड़ने के आवेदन लंबित हैं। ऐसे में फर्जी, डुप्लीकेट और निष्क्रिय कार्डों को हटाने से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ देने में मदद मिलेगी। सरकार ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे समय पर अपना सत्यापन पूरा कराएं, ई-केवाईसी कराएं और अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

 

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