बिहार एमएसएमई नीति-2026: एक नजर में

बिहार सरकार ने राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार एमएसएमई नीति-2026 का प्रारूप (मसौदा) जारी कर दिया है। इस नई नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देना है। मुख्य लक्ष्य (अगले 5 वर्षों के […]

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  • July 8, 2026 9:10 am IST, Published 2 hours ago

बिहार सरकार ने राज्य को पूर्वी भारत का प्रमुख औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए बिहार एमएसएमई नीति-2026 का प्रारूप (मसौदा) जारी कर दिया है। इस नई नीति का उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को गति देना है।

मुख्य लक्ष्य (अगले 5 वर्षों के लिए)

पूंजी सब्सिडी और वित्तीय सहायता

निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए इस नीति में विशेष अनुदान और सब्सिडी का प्रविधान किया गया है:

  • क्षेत्रवार पूंजी सब्सिडी:

    • ‘ए’ श्रेणी के जिलों में 25 प्रतिशत सब्सिडी।

    • ‘बी’ श्रेणी के जिलों में 30 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी।

  • इकाई के आकार के अनुसार अधिकतम सीमा:

    • सूक्ष्म उद्यम: अधिकतम 25 लाख रुपये तक।

    • लघु उद्यम: अधिकतम 1.5 करोड़ रुपये तक।

    • मध्यम उद्यम: अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक।

  • विशेष वर्ग के लिए अतिरिक्त अनुदान: महिला, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा, अति-पिछड़ा, दिव्यांग और मंगलामुखी उद्यमियों को सामान्य से 10 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी अनुदान मिलेगा।

बुनियादी ढांचा और पार्क

  • नैनो और मेगा एमएसएमई पार्क: हर जिले में इनकी स्थापना होगी।

    • 10 से 20 एकड़ क्षेत्र वाले नैनो पार्क

    • 20 एकड़ से अधिक क्षेत्र वाले मेगा पार्क

  • इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर, हेरिटेज क्लस्टर, परीक्षण प्रयोगशालाएं और प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक ढांचे का विकास किया जाएगा।

महत्वपूर्ण प्रविधान एवं रियायतें

  • ईपीएफ प्रतिपूर्ति: नई इकाइयों को पहले तीन वर्षों तक कर्मचारियों के ईपीएफ में नियोक्ता अंशदान की पूरी प्रतिपूर्ति।

  • बिजली अनुदान: तीन वर्षों तक बिजली शुल्क पर 20 प्रतिशत की छूट।

  • अन्य रियायतें: रूफटॉप सोलर संयंत्र पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 5 लाख रुपये), ऊर्जा एवं जल ऑडिट पर 75 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रुपये) तथा स्टांप ड्यूटी की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

  • एसजीएसटी प्रतिपूर्ति: छह वर्षों तक एसजीएसटी की 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

  • निर्यात प्रोत्साहन: निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 20 लाख रुपये तक की सहायता।

प्रशासनिक सहायता और सुझाव

  • एमएसएमई मित्र व सलाहकार: प्रत्येक जिला उद्योग केंद्र में एमएसएमई केंद्र, प्रखंड स्तर पर ‘एमएसएमई मित्र’ और पंचायत स्तर पर ‘उद्योग सलाहकार’ नियुक्त किए जाएंगे।

  • फीडबैक / सुझाव: इस मसौदे पर इच्छुक व्यक्ति आगामी 15 दिनों के भीतर ई-मेल के जरिए अपने सुझाव दे सकते हैं, जिसके आधार पर नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

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